महासमुन्द
महासमुंद, 17 जून। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने जिला अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, ब्रास, बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। इसके तहत धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। पार्टी में साउण्ड बॉक्स जिनका पीएमपीओ 200 वॉट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। कोई भी बैैंड किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति है वह भी अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक। जिस क्षेत्र में धुमाल,ब्रास बैंण्ड एवं बैंड पार्टी बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देना होगा। धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टॅशिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर 6 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा.निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तो का उल्लघन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।