बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जून। निजी जमीन पर खनिज परिवहन करने की शिकायत मिलने पर हाईकोर्ट ने रेलवे व जमीन मालिक समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले में चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है।
नया बाराद्वार में रेलवे साइडिंग संचालित की जा रही है। यहां आसपास लोग निजी जमीन से खनिज परिवहन कर रहे है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने कई वर्षों से रेलवे को आवेदन किया था कि नियमानुसार रेलवे साइडिंग संचालन किया जाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ताओं ने आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी, तब पता चला कि रेलवे द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।
पर्यावरण मंडल से कोई मंजूरी नहीं ली गई है। गैर कानूनी तरीके से रैक पाइंट संचालित किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने हाईकोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।