रायपुर

कोरोना से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर आशा और स्माईल योजना से हितग्राहियों को मिलेगा ऋण
19-Jun-2021 6:25 PM
कोरोना से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर आशा और स्माईल योजना से हितग्राहियों को मिलेगा ऋण

रायपुर, 19 जून। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर द्वारा कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है।  
परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई हो तो उनके उस परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजनांतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये अधिकतम राशि 5 लाख रूपये का ऋण दिया जायेगा, जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा। 

इस योजना के तहत रायपुर जिले का ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग समुदाय के हो तथा जिनकीे आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो आवेदन कर सकते हें। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रूपये तक होनी चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

ज्ञात हो कि इस योजना के तहत मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये अर्थात् रोटी कमाने वाले की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में था। ‘रोटी कमाने वाला’ उस परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आय कुल घरेलू आय में सबसे अधिक अनुपात में योगदान करती है। 

कोविड-19 द्वारा रोटी कमाने वाले की मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र या श्मशान भूमि/कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद को मान्य किया जाएगा। यदि किसी गांव में मृत्यु हुई है तो गांव के प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।

जिला अंत्यावसायी के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। यह ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जाएगी। इसके लिए पात्र आवेदक अविलम्ब आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर 2 जुलाई 2021 तक कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर (छ.ग.) कक्ष क्रमांक-34 में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।

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