कोरिया
मनेन्द्रगढ़, 12 जुलाई। पेंशन पीपीओ जारी करने जिला कोषालय को अधिकृत करने की मांग की गई है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन निर्धारण एवं पीपीओ जारी करने का अधिकार वर्तमान में पांच संभागीय संयुक्त संचालकों के पास है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के समय सेवापुस्तिका की जांच व परीक्षण तथा पेंशन प्रकरणों के अंतिम निराकरण और पीपीओ जारी करने हेतु भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर में कोष एवं लेखा के संभागीय कार्यालय संचालित हैं। 1998 से नियुक्त शिक्षकों के नियमित होने तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवापुस्तिका भी इन्हीं संभागीय कार्यालयों में नियमित रूप से भेजी जाती है जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में संभागीय कार्यालय में काम का दबाव बहुत होता है तथा अनावश्यक विलंब होता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों एवं संबंधित लिपिकों को पेंशन संबंधी मामलों में दूरी के कारण बहुत असुविधा होती है। इन्हें कभी-कभी कई बार जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव टी. विजय गोपाल राव ने इस ओर शासन का ध्यानाकृष्ट कराते हुए आग्रह किया है कि पेंशन पे आर्डर, पीपीओ जारी करने का अधिकार जिला कोषालय अधिकारियों को प्रदान किया जाये तो संभागीय कार्यालयों पर काम का दबाव कम होगा तथा पेंशन प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से किया जा सकेगा।