कांकेर

पहले पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
15-Jul-2021 9:20 PM
पहले पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

   महिला आयोग में प्रकरण दर्ज होते ही 6 पर एफ आईआर    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 कांकेर, 15 जुलाई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की उपस्थिति में बुधवार को  कलेक्ट्रोरेट के सभाकक्ष में 20 प्रकरणों की सुनवाई की गई। जिसमें 14 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 6 प्रकरणों के पक्षकार अनुपस्थित पाये गये।

सुनवाई के दौरान दहेज प्रताडऩा के प्रकरण में आवेदिका उपस्थित व अनावेदक अनुपस्थित होने पर एसआई कांकेर को आयोग की ओर से प्रकरण को निराकृत करने की जिम्मेदारी दी गयी है। जिसमें आवेदिका के प्रकरण की तफ्तीश अपने सामने कराने निर्देशित किया गया है, साथ ही अनावेदक को सामने बुलाकर आवेदिका व बच्चे के भरण-पोषण के संबंध में अनावेदक से राशि स्वीकृति कराया जाए। पहले पत्नी को तलाक अनावेदक दूसरी शादी करने वाला है, जिससे शादी करना चाहते हैं, उसका भी बयान दर्ज कर 10 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पहले पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मारपीट से संबंधित प्रकरण में आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरुद्ध थाना में जुर्म दर्ज हो गया है। इस प्रकरण को आयोग द्वारा नस्तीबद्ध कर दिया गया है। शारीरिक शोषण के प्रकरण में एस आई कांकेर द्वारा जानकारी दिया गया कि अनावेदक के विरुद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने स्वीकार किया कि आवेदिका से तलाक लिए बिना दूसरी शादी किया है, अनावेदक पत्नी से बातचीत कर आवेदिका व बच्चे के स्थाई भरण-पोषण की व्यवस्था कर विधिवत तलाक लेने के निर्देश आयोग द्वारा प्रकरण को महिला एवं बाल विकास विभाग को सुपुर्द किया और उनके भरण-पोषण के लिए एक मुश्त राशि जमा करने की कार्यवाही कर आयोग को अवगत कराने निर्देशित किया गया है।

 मानसिक प्रताडऩा के एक प्रकरण में आवेदिका की षिकायत पर अनावेदक जो उच्च श्रेणी लिपिक है उसने कहा कि पेंशन प्रकरण में 2008 से 2011 में विसंगतियां होने के कारण उचित कार्यवाही नहीं हो पाई है। एक सप्ताह में कार्यवाही होने की सम्भावना अनावेदक है। आयोग द्वारा कार्यालय संयुक्त संचालक एवं नगरीय प्रशासन कांकेर को कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय को सूचित करने निर्देशित किया गया है। आयोग की सुनवाई में अधिवक्ता शमीम रहमान, संरक्षण अधिकारी तुलसी मानिकपुरी, एसआई कांकेर सहित जनप्रतिनिधि एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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