दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 17 जुलाई। शुक्रवार को दुर्ग रेल्वे स्टेशन परिसर में रेल्वे प्रशासन एवं जीआरपी के विशेष सहयोग से राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर यात्रीगणों को उपभोक्ता अधिनियम, नशा उन्मूलन संबंधी कानूनी विधिक जानकारी दिए जाने के संबंध में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। रेलवे परिसर में उक्त जागरूकता अभियान में विशेष तौर पर ऐसे लोग को जो कि बिना मास्क धारण किए रेलवे परिसर में घूम रहे हैं, उन्हें इस आशय का बंधपत्र भरवाया जा रहा है कि कोविड 19 संक्रमण के बचाव के संबंध में सार्वजनिक स्थान पर मास्क अवश्य लगाउंगा तथा शासन की कोविड संबंधी नियमों का पालन करूंगा।
राहुल शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कोविड संबंधित नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, ताकि कोविड 19 महामारी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि रेलवे क्षेत्र में अक्सर यह शिकायत प्राप्त होती है कि विक्रेता किसी वस्तु पर वर्णित एमआरपी से ज्यादा उस वस्तु को बेचते हैं।
विक्रेता मुद्रित एमआरपी से ज्यादा का कोई सामान नहीं ले सकता है और कोई भी दुकानदार और निर्माता द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक नहीं बेच सकता है, परंतु यदि कोई दुकानदार एमआरपी मूल्य से ज्यादा मूल्य से वस्तु को बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं। जागरूकता अभियान 16 जुलाई से 19 जुलाई तक चलाया जाएगा तथा परिसर में लोगों को विधिक जागरूक किया जाएगा।