कांकेर

कांकेर, नरहरपुर और गोविंदपुर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
18-Jul-2021 9:16 PM
कांकेर, नरहरपुर और गोविंदपुर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

कांकेर, 18 जुलाई। कांकेर, नरहरपुर और गोविंदपुर माइक्रो कंटेमेंट जोन घोषित कर दिया गया  है। जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इधर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नियमों का पालन करने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। परिणाम स्वरूप जिले में कोरोना का सफाया होने में  देर होता जा रहा है।

नगर के शीतलापारा वार्ड में एक व्यक्ति एवं नगर पंचायत नरहरपुर के वार्ड क्रमांक 04 में दो व्यक्तियों और ग्राम गोविंदपुर में दो व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित पाये जाने के कारण उनके घरों को (पृथक-पृथक) चिन्हित करते हुए 100 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में प्रवेष, निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात  पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

माइक्रो कन्टेमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिश्ठान आगामी आदेशपर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिष्चित की जावेगी। आवष्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जावेगी। माइक्रो कन्टेमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेेडिकल इमरजेंसी एवं कृशि कार्य को छोडक़र अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंध रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दषा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर खण्ड चिकित्सा अधिकारी के परामर्ष, अनुमति से इंसीडेंट कमांडर द्वारा पास जारी किया जावेगा।  आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनेटाईजेषन सुनिष्चित करते हुए माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेष कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कन्टेमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी को होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिष्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देषानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवष्यक सर्विलांस, कांटेक्ट टेऊसिंग एवं सेम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।

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