बस्तर

मिलिंग क्षमता के अनुरूप काम नहीं, मिलर को नोटिस
23-Jul-2021 8:26 PM
मिलिंग क्षमता के अनुरूप काम नहीं, मिलर को नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 23 जुलाई। मिलिंग क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं करने पर मिलर को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जिला बस्तर में समर्थन मूल्य पर कुल 142618.64 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई। खरीदी धान का निराकरण जिले के पंजीकृत 27 राईस मिलरों के द्वारा कस्टम मिलिंग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कुछ मिलरों द्वारा अपनी मिलिंग क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसे राईस मिलरों पर विभाग के द्वारा जांच की जा रही है।

इसी तारतम्य में खाद्य विभाग के द्वारा धनपुंजी स्थित अरवा राईस मिल मेसर्स हनुमान राईस मिल में जांच की गई। जांच में मेसर्स हनुमान राईस मिल, धनपुंजी विकासखण्ड जगदलपुर के प्रोप्राइटर अर्जुन कुमार गुप्ता के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 48 हजार क्विंटल धान उठाव हेतु अनुबंध कराया गया है। अनुबंध के विरूद्ध केवल 21 हजार 807.87 क्विंटल धान का उठाव किया गया और 13 हजार 534.58 क्विंटल चावल सीएमआर जमा किया गया। चुंकि फर्म की क्षमता 4 टन प्रति घंटा है क्षमता अनुसार कस्टम मिलिंग की कार्य प्रतिशत 25 प्रतिशत से कम होने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मेसर्स हनुमान राईस मिल में जांच की गई।

मौके पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर राईस मिल में 791.03 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इस धान का मूल्य समर्थन मूल्य के अनुसार कुल राशि 19 लाख 77 हजार 575 रुपए होता है। खाद्य विभाग की टीम के द्वारा इस आधार पर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर खाद्य शाखा जगदलपुर में प्रस्तुत किया है। उक्त कृत्य के लिए कलेक्टर रजत बंसल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस राईस मिल को कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा से चेतावनी पत्र जारी कर समयावधि में अनुबंध कार्य पूर्ण करने निर्देश किया गया था, इसके बावजूद फर्म के द्वारा अपनी मिलिंग क्षमता अनुसार धान का कस्टम मिलिंग में कोई रूचि एवं कोई प्रगति नहीं लाया गया।संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा बस्तर जिले के 4 राईस मिलरों को प्रतिशत से कम मिलिंग क्षमता का उपयोग एवं चांवल जमा करने वाले राईस मिलरों को डी श्रेणी में रखा गया है। ऐसे पंजीकृत मिलर्स के द्वारा अपनी मिलिंग क्षमता अनुसार धान का उठाव एवं चांवल जमा करने में शिथिलता बरती गई, उनके खिलाफ विभाग द्वारा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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