कोरिया
मनेन्द्रगढ़, 27 जुलाई। दो साल पुराने डंडे से पीटकर माँ की हत्या करने एवं सजा से बचने के लिए साक्ष्य छिपाने के जुर्म में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी बेटे को अलग-अलग धाराओं में आजीवन एवं सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
15 अगस्त 2019 को विपिन कुमार सिंह उर्फ रामबच्चन सिंह द्वारा थाना झगराखंड में अपनी पत्नी सावित्री देवी की मृत्यु होने की सूचना दिए जाने पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया। जांच में घटना स्थल का मुआयना कर साक्षियों की उपस्थिति में शव का पंचनामा तैयार कर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ भेजा गया। मर्ग जांच उपरांत 16 अगस्त 2019 को थाना झगराखंड में आशीष सिंह के विरूद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया गया। आरोपी से पुलिस अभिरक्षा में साथियों के समक्ष पूछताछ करने पर उसके बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक बांस का डंडा जब्त किया गया। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोषसिद्ध पाए जाने पर झगराखंड थानांतर्गत वार्ड क्र. 12 पुरानी लेदरी निवासी आरोपी 32 वर्षीय आशीष उर्फ संतोष सिंह को धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास एवं 100 रूपए अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत् 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में आरोपी को 1-1 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतना होगा।