धमतरी

स्वच्छता शुल्क वसूली के निर्देश
29-Jul-2021 6:17 PM
स्वच्छता शुल्क वसूली  के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 29 जुलाई।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस 02 के अंतर्गत ओ.डी.एफ. प्लस ग्राम बनाने हेतु ग्राम स्तर पर ओ.डी.एफ. स्थायित्व को बनाये रखते हुए स्वच्छ ग्राम बनाये जाने हेतु ग्राम में ठोस कचरा का उचित निपटान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तत्संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंका ऋषि महोबिया ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि-जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु साफ-सफाई के लिए स्वच्छता शुल्क निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित स्वच्छता शुल्क को ग्राम पंचायतों की कर वसूली में किये जावें।

आगे उन्होंने यह भी बताया कि-छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य/एच्छिक कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करने हेतु सरपंच, सचिव को निर्देशित करने का लेख किया गया है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए समस्त ग्राम पंचायतों से प्रति घर प्रति माह लिये जाने वाले जल कर की राशि के साथ स्वच्छता शुल्क की राशि को अनिवार्य रूप से वसूली करने तथा वसूल की गई राशि को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में जमा किये जावें एवं उक्त राशि का उपयोग सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई, रखरखाव व कचरा संग्रहण करने वाले समूहों के एवं स्वच्छता गतिविधियों के कार्यों में व्यय किये जाने के निर्देश दिए गए।
 

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