पत्र में कहा-फायदेमंद नहीं
50 बरसों में दो दर्जन से अधिक बार सर्वे
‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 11 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय एक बार फिर अंबिकापुर-बरवाडीह (झारखंड) रेल लाईन बिछाने के लिए सर्वे करा रही है। मगर एसईसीएल पहले ही परियोजना पर असहमति दर्ज करा चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेल परियोजना के लिए पिछले 50 साल में दो दर्जन से अधिक बार सर्वे हो चुका है, लेकिन प्रस्ताव अधर में लटका रहा।
पिछले दिनों अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि रेल मंत्रालय ने अंबिकापुर से बरवाडीह रेलवे लाईन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने भविष्य में सरगुजा से रेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार होने की बात भी कही। सीएम के बयान के बाद उक्त रेल लाईन निर्माण को लेकर हलचल शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि अंबिकापुर से बरवाडीह (झारखंड) रेलवे लाईन के लिए 1950 से 2016 तक दो दर्जन से अधिक बार सर्वे हो चुका है। मगर सर्वे के बाद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अंबिकापुर से बरवाडीह (झारखंड) के लिए करीब दो सौ किलोमीटर रेल लाईन बिछाने का प्रस्ताव लंबित है। मगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि यहां यात्रियों की आवाजाही कम रहेगी। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि प्रस्तावित रेल लाईन क्षेत्र में एक भी कोल ब्लॉक नहीं है। यही वजह है कि एसईसीएल ने भी परियोजना में रूचि नहीं दिखाई है।
एसईसीएल ने 3 अक्टूबर 2024 को एक आरटीआई के जवाब में साफ किया कि भविष्य में अंबिकापुर-बरवाडीह रेल लाईन में इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है। इस इलाके में एसईसीएल के कोई कोल ब्लाक नहीं है। ‘छत्तीसगढ़’ के पास इस संबंध में अंतर्विभागीय पत्र उपलब्ध हैं।
एसईसीएल ने 2021 में साफ कर दिया था कि यह रेल लाईन एसईसीएल के लिए अलाभकारी है। कुल मिलाकर एसईसीएल के हाथ खींचने की वजह से परियोजना पर काम आगे नहीं बढ़ पाया है।
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बिहार की मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से तो इनकार किया लेकिन आधार कार्ड के जरिए मतदाताओं को सुविधा देने की कोशिश की है।
डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा का लिखा-
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक संवैधानिक निकाय को उसका काम करने से नहीं रोक सकते। हालांकि, कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा है कि वह बिहार में वोटर लिस्ट के ‘विशेष गहन संसोधन’ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि यह प्रक्रिया प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले हो रही है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को विधानसभा चुनावों से जोड़े जाने को लेकर भी सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि क्या चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और कहा कि इस प्रक्रिया को काफी पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था।
चुनाव आयोग के किस फैसले पर हो रहा विवाद
बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने की घोषणा की है। बिहार में करीब सात करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब दो करोड़ 93 लाख मतदाताओं को अपनी जानकारी की पुष्टि करानी होगी, जिनके नाम मतदाता सूची में 2003 के बाद जोड़े गए हैं।
इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक सूची जारी की थी जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज जमा करके मतदाता अपनी जानकारी की पुष्टि करवा सकते हैं। अगर किसी भी मतदाता की जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाती है, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया था।
चुनाव आयोग की इस घोषणा का विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी लगाई गई थीं। याचिकाकर्ताओं में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई पार्टियों के नेता और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) शामिल है। गुरुवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।