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विशेष रिपोर्ट

पीएससी : 2020 में भी हुआ था घोटाला

परीक्षा से पहले चेयरमैन को मिल गए थे पेपर, जांच में खुलासा

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट

रायपुर, 20 सितंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। पीएससी घोटाले की परतें खुलने लगी है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि न सिर्फ 2021 बल्कि 2020 की राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी,  और पेपर लीक किए गए। इसमें तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की दो बहू मीशा कोसले डिप्टी कलेक्टर और दीपा आडिल जिला आबकारी अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। मीशा और दीपा की गिरफ्तारी के बाद निलंबन आदेश जारी हो सकता है। 

सीबीआई ने पीएससी 2020 से 2022 तक परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं। इसमें तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, और परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक की भूमिका प्रमाणित हुई है।

सीबीआई ने गुरुवार को पीएससी के तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, और उनके पुत्र सुमित के साथ परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के अलावा सुश्री मीशा कोसले, और दीपा आडिल को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया, और 22 सितंबर को सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया है। 

सीबीआई ने अब तक की जांच को लेकर कई खुलासे किए हैं। यह बताया गया कि वर्ष-2020 की प्रारंभिक, और मुख्य परीक्षा से पहले  पेपर पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन को प्राप्त हुए थे। इसमें उनके रिश्तेदारों का चयन हुआ था।

इसके बाद पीएससी के वर्ष-2020-21 के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 171 पदों को भरने के लिए  विज्ञापन जारी किए गए थे। ध्रुव के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किए गए। जांच में यह पता चला कि पीएससी सचिव के पुत्र सुमित ध्रुव ने वर्ष-2021 की राज्य सेवा परीक्षा के लिए आन लाईन आवेदन किए थे। उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की, और फिर डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए। 

जांच में यह पाया गया कि पीएससी चेयरमैन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव, सचिव, सीजीपीएससी और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अन्य व्यक्तियों ने सीजीपीएससी में विभिन्न पदों पर रहते हुए, वर्ष 2020 से 2022 के दौरान परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किए और अपने बेटे, बेटी और रिश्तेदारों का चयन करवाया। 

बताया गया कि चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने अपने बेटे नितेश सोनवानी को डिप्टी कलेक्टर, अपने बड़े भाई के बेटे साहिल सोनवानी को डीएसपी और अपनी बहन की बेटी सुनीता जोशी को श्रम अधिकारी के रूप में चयनित करवाना सुनिश्चित किया। वर्ष 2020 में टामन सिंह सोनवानी ने अपने बेटे नितेश सोनवानी की पत्नी मीशा कोसले को डिप्टी कलेक्टर, और अपने भाई की बहू श्रीमती दीपा आडिल को जिला आबकारी अफसर के रूप में चयनित करवाया।

 

विचार/लेख

गुजरात : शादी रजिस्टर करवाने के प्रस्तावित नए नियमों को लव मैरिज के लिए क्यों बताया जा रहा है खतरा

-अपूर्व अमीन

गुजरात विधानसभा में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून के संबंध में एक घोषणा की है, जिसके अनुसार राज्य सरकार ‘गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ़ मैरिज एक्ट 2006’ में संशोधन करने जा रही है।

घोषणा के अनुसार, अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान माता-पिता को सूचित किया जाएगा और इसके लिए एक अलग पोर्टल भी बनाया जाएगा।

राज्य के नागरिकों से इन नए नियमों के संबंध में अगले 30 दिनों तक आपत्तियाँ और सुझाव मंगवाए गए हैं। इसके बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जो संवैधानिक सीमाओं के भीतर उचित सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करेगी।

मैरिज रजिस्ट्रेशन में कथित ‘धोखाधड़ी’ को रोकने के लिए लाए गए इन संशोधनों के संबंध में, उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘राज्य में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ ‘कमियों’ के कारण इसका ‘दुरुपयोग’ किया जा रहा है।’

हर्ष संघवी ने कहा, ‘गुजरात के पंचमहाल जिले में कई फर्जी शादियों के पंजीकरण के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पंचमहाल के कंकोडाकोई और नाथकुवा जैसे गांवों में, जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, वहां गाँव के तलाटी (सचिव)-सह मंत्री ने सैकड़ों ‘निकाह’प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनकी हमने गहन जांच कर के सख़्त कार्रवाई की है।’

उन्होंने कहा, ‘असामाजिक तत्व अपनी असली पहचान छिपाकर राज्य की बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं या बहलाते हैं।’

हर्ष संघवी ने कहा, ‘लव मैरिज का कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार ‘धोखाधड़ी’ और ‘जबरदस्ती विवाह’ के खिलाफ कार्रवाई करेगी।’

इन नए प्रस्तावित बदलावों ने काफी बहस छेड़ दी है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ख़तरा’ पैदा करता है।

विवाह पंजीकरण में कौन-कौन से नए सुधार सूचित किए गए हैं?

सरकार के प्रस्तावित नए मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को छह चरणों में बताया गया है।

मैरिज रजिस्ट्रेशन आवेदन पर दोनों पक्षों और दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, आवेदन को नोटिफाई करवाना जरूरी है और दोनों पक्षों को केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।

सरकार की तरफ से किया गया प्रत्येक मैरिज रजिस्ट्रेशन, उस अधिकार क्षेत्र वाले सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। यह विवाह पंजीकरण आवेदन प्रपत्र-1(ढ्ढ) के अनुसार विवरण और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। इनमें ये शामिल हैं:

दूल्हा-दुल्हन और गवाहों के आधार कार्ड

दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोडऩे का प्रमाण पत्र

विवाह का निमंत्रण पत्र

दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज़ की दो अलग-अलग तस्वीरें

एक शादी की तस्वीर जिसमें दूल्हा और दुल्हन की शादी की रस्म दिखाई गई हो

गवाहों की पासपोर्ट साइज़ की दो मौजूदा तस्वीरें शामिल होंगी.

आवेदन के साथ एक डिक्लेरेशन में यह बताना होगा कि दूल्हा और दुल्हन ने अपने माता-पिता को शादी के बारे में सूचित कर दिया है या नहीं।

इसके अलावा, दूल्हा और दुल्हन को अपने माता-पिता से नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-

माता/पिता का आधार कार्ड

पिता का पूरा नाम

पिता का पूरा पता

पिता का मोबाइल नंबर

माँ का पूरा नाम

माँ का पूरा पता

माँ का मोबाइल नंबर

साथ ही, दूल्हा और दुल्हन के माता-पिता को सहायक रजिस्ट्रार की पुष्टि/संतुष्टि के बारे में 10 कार्य दिवसों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे शादी कर रहे हैं और यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से ( निर्धारित सरकारी माध्यमों से) दी जाएगी।

सहायक रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने पर, इसे संबंधित जि़ले या तहसील के रजिस्ट्रार को भेजेंगे। रजिस्ट्रार उप-नियमों (एक से सात) में दिए गए शर्तों के पूरा होने की पुष्टि होने के बाद विवाह का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर करेगा।

ये सभी विवरण रजिस्ट्रार की तरफ़ से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिनमें क्रम संख्या, पृष्ठ संख्या और खंड संख्या जैसी जानकारी शामिल होगी।

यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रजिस्ट्रार फॉर्म-दो के अनुसार विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार करेंगे और यह प्रमाण पत्र संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या डाक से भेजा जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन के बारे में विपक्ष ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद गेनिबेन ठाकोर ने प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करते हुए मीडिया से कहा, ‘जब असामाजिक तत्व बेटियों को प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं तो बाद में बेटियों को नुक़सान होता है , इसलिए कानून के अनुसार लव मैरिज गांव में गवाहों की उपस्थिति में होने चाहिए।’

गेनिबेन का कहना है, ‘आपसी सहमति से होने वाले लव मैरिज पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने प्रस्ताव दिया है कि सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द लागू करे, जिसमें प्रेम विवाहों का पंजीकरण गांव में ही हो और गवाह भी गांव के ही हों।’

मीडिया को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने कहा, ‘आज सरकार ने जनता से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए हैं, जो एक अच्छी बात है। इस पंजीकरण कानून में संशोधन से पहले सुझाव मांगे जाना सराहनीय है।’

कानूनी विशेषज्ञों की क्या राय है?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन, जीवन के मौलिक अधिकारों के लिए ख़तरा है।

बीबीसी गुजराती से बात करते हुए समाजशास्त्री गौरांग जानी का कहना है कि ऐसी चीजें समाज को 18वीं शताब्दी के रूढि़वादी समाज में वापस ले जाती हैं।

गौरांग जानी कहते हैं, ‘यह मामला लोकतंत्र के खिलाफ है। देश के स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार, 18 वर्षीय लडक़ी और 21 वर्षीय लडक़ा अपनी इच्छानुसार कहीं भी शादी कर सकते हैं। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लव मैरिज के लिए माता-पिता की सहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता।’

गौरांग जानी कहते हैं, ‘संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विवाह के समय माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य है। वास्तव में, माता-पिता को भी ऐसे कानूनों का विरोध करना चाहिए।’

गौरांग जानी कहते हैं, ‘वर्तमान में समाज बदल रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। रूढि़वादी लोगों की ओर से इसका विरोध हो रहा है, ऐसे कानून उन रूढि़वादी लोगों की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए हैं, यह पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम है।’

उपमुख्यमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सलीम, सुरेश बनकर राज्य की बेटी को फंसाएंगे, गौरांग जानी ने कहा, ‘यह समाज के एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने का मामला है। ऐसे बयान अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा करते हैं।’

पारिवारिक न्यायालय के वकील चेतन पांड्या ने बीबीसी गुजराती को बताया, ‘सरकार की तरफ से इस फ़ैसले को अभी तक अंतिम रूप से लागू नहीं किया गया है।’

चेतन पांड्या कहते हैं, ‘नागरिकों की आपत्तियों के लिए इसे अगले 30 दिनों तक खुला रखा गया है, इसलिए कोई भी नागरिक या नेता जिसे कोई आपत्ति हो, वह इस कानून को लेकर आपत्ति पेश कर सकता है।’

मैरिज रजिस्ट्रेशन के विशेषज्ञ वकील परेश मोदी ने बीबीसी को बताया, ‘भारतीय संविधान में शादी के लिए माता-पिता की अनुमति जैसी बातों को व्यावहारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। इससे बच्चों पर पूरा नियंत्रण माता-पिता के हाथों में चला जाता है। ऐसे में, अगर दंपत्ति के माता-पिता नहीं हैं या माता-पिता तलाक जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह सवाल भी उठता है कि यह फ़ैसला कौन लेगा।’

परेश मोदी के अनुसार, ‘संविधान का कोई भी अनुच्छेद माता-पिता की सहमति जैसी बातों का समर्थन नहीं करता है। और अगर इसे लागू भी कर दिया जाए, तो लोग इसे आसानी से उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।’