बृजमोहन के तीखे तेवर
कंपनी पर एफआईआर होगी-जायसवाल
‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 1 सितंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। यह एक ऐसा मामला है जिसमें डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लाखों फूंकने के बाद भी गंभीर मरीजों को बेड तक ऑक्सीजन सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सक रही है। हुआ यूं कि ऑक्सीजन टैंक तो बनकर तैयार है, लेकिन पिछले तीन साल से कंपनी ने आगे का काम रोक दिया है। अब सांसद बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। जायसवाल ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी दी है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि गंभीर मरीजों की सुविधा के लिए पाइपलाइन बिछाकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की योजना थी। मगर कंपनी ने आगे काम बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय अफसरों को कहा गया है कि कंपनी को बुलाकर अधूरे काम को पूरा करा समय सीमा के भीतर ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।
बताया गया कि पिछली सरकार में डीकेएस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू की गई थी। इसमें गंभीर मरीजों के लिए बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का भी योजना थी। स्वास्थ्य विभाग ने सीजीएमसी के जरिए टेंडर बुलाया था, और हैदराबाद की कंपनी को काम भी दिया था। कंपनी ने वहां ऑक्सीजन टेंक भी बना दिया है, लेकिन आगे का काम रोक दिया है। यह काम पिछले तीन साल से अधूरा पड़ा है। कंपनी को करीब 59 लाख का भुगतान भी हो चुका है।
अस्पताल में बेड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने का काम पूरा नहीं हो पाने के मामले पर पिछले दिनों रायपुर मेडिकल कॉलेज स्वशासी परिषद की बैठक में काफी चर्चा हुई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर तीखे तेवर दिखाए, और आधे अधूरे काम करने पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई, और विभागीय अफसरों से सवाल-जवाब किए।
सीजीएमसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने यह कहकर आगे का काम करने से मना कर दिया है कि पाइप लाइन बिछाने का काम टेंडर की शर्तों में नहीं था। उन्होंने बकाया राशि के साथ-साथ पाइप लाइन बिछाने के लिए अतिरिक्त राशि देने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री के सख्त रूख के बाद टेंडर की शर्तों का परीक्षण किया जा रहा है, और पाइप लाइन बिछाने का काम जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि पिछली सरकार में भी तत्कालीन सचिव ने कंपनी पर दबाव भी बनाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। यह भी चर्चा है कि डीकेएस प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग कंपनी के पक्ष में रहे हैं। यही वजह है कि काम के लिए दबाव नहीं बन पाया है। बहरहाल, आने वाले दिनों में मामला तूल पकड़ सकता है।
- डॉ. आर.के. पालीवाल
अंतत: अरविंद केजरीवाल को लगभग छह महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई और उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया। प्रवर्तन निदेशालय के मामले में कड़े कानून के बावजूद उन्हें जमानत मिलने से यह तो स्पष्ट हो गया था कि उसी मामले में सी बी आई के केस में भी उन्हें जमानत मिल जाएगी। वैसे भी एक मामले में अलग अलग एजेंसियों द्वारा बार बार किसी व्यक्ति को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। और जब मामला काफ़ी पुराना है तो उसमें यह भी तर्क नहीं दिया जा सकता कि अभियुक्त बाहर रहकर सबूत नष्ट कर सकता है क्योंकि कोई चतुर व्यक्ति सालों तक अपने खिलाफ सबूत सुरक्षित नहीं रखेगा।
बहरहाल उसी शर्त पर दस लाख के मुचलके पर केजरीवाल जेल से बाहर आए थे जो शर्त प्रवर्तन निदेशालय के केस में थी, मसलन वे सी एम दफ्तर नहीं जाएंगे , फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे आदि। न्यायालय ने सी बी आई की गिरफ़्तारी के समय को लेकर भी प्रतिकूल टिप्पणी की है और माना है कि जांच शुरू होने के सालों बाद गिरफ्तारी का औचित्य नहीं है। दूसरे क्योंकि अभी कोर्ट में सुनवाई शुरू नही हुई है और मामला काफ़ी लम्बा चलने की उम्मीद है इसलिए इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। तीसरे उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के मामले में ज्यादा कड़े प्रावधान के चलते भी जमानत मिल चुकी है इसलिए सी बी आई के मामले में जमानत स्वीकार्य है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने पूर्व न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की उस टिप्पणी, जिसमें सी बी आई को पिंजरे का तोता कहा गया था, को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद जताई है कि सी बी आई अपनी पिंजरे के तोते की छवि तोडक़र स्वतंत्र जांच करेगी। यह टिप्पणी जांच एजेंसी से ज्यादा केंद्र सरकार के खिलाफ है।
जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है उनके लिए अभूतपूर्व स्थिती है। केजरीवाल ने चौतरफा दबाव से अंतत: भारी मन से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोडऩा ही उचित समझा। हालांकि वे बिहार में जीतनराम मांझी को नीतीश द्वारा सौंपी गई कुर्सी और हेमंत सोरेन द्वारा अपने साथी चंपई सोरेन को अपनी कुर्सी पर बैठाने की फजीहत देख चुके हैं।
मुख्यमंत्री पद पर तो केजरीवाल ने अपनी पसंदीदा मंत्री आतिशी मार्लेना को बिठा दिया लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास और उससे जुड़ी तमाम सुविधाएं भी छोडऩी होंगी । मुख्यमंत्री की हैसियत से वे अन्य प्रदेशों में घूमते रहते थे अब उन्हें उन सब सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ेगा। वे भले ही राजनिति में खुद को सादगी पसंद व्यक्ति घोषित करते रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री के भव्य आवास को और भव्य बनाने में उन्होंने भी जनता का खूब धन खर्च किया था।यदि वे अभी भी पद पर बने रहने की जिद पर अड़े रहते तो उनके साथ पद लोलुपता हमेशा के लिए बुरी तरह चिपक जाती। उनके पद पर बने रहने से जन कल्याण के वे सब मामले भी अटक जाते जिन पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर जरुरी हैं। चुनावी वर्ष में इतना रिस्क लेना संभव नहीं था।
यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सही अर्थ में सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें जनता से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें केवल जमानत दी है दोषमुक्त नहीं किया। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से भी यह सिफारिश करनी चाहिए कि उनके मामले को तय समय सीमा में त्वरित जांच और प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निबटाया जाए। यदि वे कथित शराब घौटाले में दोषमुक्त हो जाते हैं तब वे फिर से जोशो खरोस से मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं।फिलहाल मुख्यमंत्री पद आतिशी मार्लेना को सौंपकर केजरीवाल का कद अपनी पार्टी और राजनीतिक जमात में थोडा तो बढ़ ही गया। अब वे भार मुक्त होकर आगामी विधानसभा चुनावों में अपने दल और गठबंधन दोनों को मज़बूत करने में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं।