सामान्य ज्ञान
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (हृड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य ॥द्बद्दद्ध2ड्ड4ह्य ्रह्वह्लद्धशह्म्द्बह्ल4 शद्घ ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड) केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना और इससे जुड़े हुए अथवा आनुषंगिक मामलों को देखना है।
संसद के एक अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्राधिकरण ने फरवरी 1995 में पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के साथ कार्य करना शुरू किया।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक-2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 सितम्बर 2013 को स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक को लोकसभा ने 2 सितम्बर 2013 और राज्यसभा ने 14 अगस्त 2013 को पारित किया थ। इस विधेयक में संशोधन करके 6 पूर्णकालिक और 6 अंशकालिक प्राधिकरण सदस्यों का प्रावधान किया गया।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक-2013 का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विस्तार करना है।