कारोबार
सेन्ट्रल जीएसटी चीफ कमिश्नर को चेम्बर के सरलीकरण सुझाव, समय रहते चेम्बर अध्यक्ष ने मुद्दों से अवगत कराया-गोयल
27-Nov-2021 1:34 PM
रायपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि नवनीत गोयल, आईएएस-चीफ कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, भोपाल जोन (म.प्र.), बीबी महापात्रा-प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी एवं अजय कमिश्नर (ऑडिट) को जीएसटी सरलीकरण सुझाव दिए गए, जो इस प्रकार हैं-
इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बंधित प्रावधान, जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत, आरसीएम संबंधित प्रावधान, एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए, स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान, स्टेशनरी वस्तु पेन पर जीएसटी में वृद्धि बाबत, नियम 86 बी, नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण। ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, ई-इनवॉइस का के 1 अप्रैल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत, जीएसटी वार्षिक विवरण के संबंध में सुझाव।
पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु, माल के परिवहन एवं ई-वे बिल संबंधित समस्याएं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत, रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं, जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव, व्यवसाय को राहत देने हेतु सुझाव, जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव, एक व्यवसाय एक कर, प्रक्रिया को केन्द्रीकृत करें। श्री गोयल ने बताया चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने व्यापारिक हित में व्यापार में आ रही जीएसटी संबंधी दिक्कतों को समय रहते चेम्बर के माध्यम से हमें इन सब मुद्दों से अवगत कराया है। हमारे पास जो भी सुझाव 15 दिसम्बर तक आ जाते हैं उसे बजट में रखा जाता है। श्री पारवानी ने हमें समय से पूर्व सुझाव दिया है, यह बहुत ही सराहनीय है।