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ऑस्ट्रेलिया राज्य नया 'नो बॉडी नो पैरोल' कानून पेश करेगा
20-Sep-2022 4:51 PM
ऑस्ट्रेलिया राज्य नया 'नो बॉडी नो पैरोल' कानून पेश करेगा

सिडनी, 20 सितम्बर | ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट ने मंगलवार को घोषणा की कि, राज्य में अपराधी जो शव के स्थान के बारे में जानकारी देने से मना करते हैं, वे नए कानूनों के तहत पैरोल के लिए पात्र नहीं होंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पेरोटेट ने कहा कि सरकार के प्रस्तावित विधेयक का मतलब होगा कि अपराधियों को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए और पैरोल पर रिहा होने के किसी भी मौके के लिए अवशेषों के स्थान का खुलासा करना चाहिए। किसी प्रियजन के शव का पता लगाने में असमर्थ होना पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के लिए बेहद दुखद और दर्दनाक है।


उन्होंने कहा, ये कानून हत्या या हत्या के अपराध के दोषी, कैदियों को पैरोल मिलने से रोकने के लिए हैं, जब तक कि वे पीड़ित परिवार के दर्द को खत्म करने के लिए पुलिस की मदद नहीं करते हैं और उनके प्रियजनों का शव उन्हें वापस नहीं करते है। कानून, जो अभी भी प्रस्ताव के अधीन है, उसका अर्थ ये होगा कि राज्य पैरोल प्राधिकरण पैरोल से इनकार करने के लिए बाध्य है, जब तक कि उसे एनएसडब्ल्यू पुलिस बल के आयुक्त से लिखित सलाह के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक जानकारी प्राप्त न हो, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अपराधी ने पीड़ित की पहचान और पता बताने में संतोषजनक रूप से सहयोग किया है।

कानून में बदलाव पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह क्रिस डॉसन के हाई-प्रोफाइल मामले का अनुसरण करता है, जिसे पिछले महीने 40 साल पहले अपनी पत्नी लिनेट की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसका शव कभी नहीं मिला। सुधार मंत्री जेफ्री ली ने कहा कि, सुधार अन्य न्यायालयों में कानूनों पर आधारित हैं और एनएसडब्ल्यू में सभी मौजूदा और भविष्य के कैदियों पर लागू होंगे, जिन्हें दोषी अपराधियों को पकड़ने के लिए अभी तक पैरोल के लिए विचार नहीं किया गया है।

ली ने कहा, पेरोल के लिए आने वाले जेल में किसी भी अपराधी को पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, अगर वह पैरोल पाने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखना चाहते हैं। (आईएएनएस)|

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