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नई दिल्ली, 1 अक्टूबर । शेयर बाज़ारों का नियंत्रण करने वाली संस्था सेबी (सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने कई प्रस्तावों का एलान किया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सेबी के बोर्ड ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित बैठक के बाद आईपीओ जारी करने के नियम सख़्त बना दिए हैं.
कंपनियों को अब पेशकश दस्तावेज़ों की गोपनीय प्री-फाइलिंग की अनुमति भी मिल गई है.
वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) के विनिवेश के लिए ओपेन ऑफर मूल्य निर्धारण नियम अब नरम कर दिए गए हैं.
सेबी के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के नए नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है.
साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत म्युचुअल फंड की ख़रीद और बिक्री करने को भी मंजूरी दी है.
क्या है ताज़ा फ़ैसले के मायने
सेबी के ताज़ा फ़ैसलों के बाद आईपीओ जारी करने वाली कंपनियों को अब क़ीमतों के बारे में ज़्यादा विस्तार से सूचनाएं देनी होंगी.
कुछ महीने पहले जब पेटीएम और ज़ोमैटो जैसी कंपनियों के आईपीओ जारी हुए, तो उसके निवेशकों को काफ़ी नुक़सान उठाना पड़ा था.
माना जा रहा है कि सेबी के नए नियम उस तरह के अनुभव को रोकने के लिए लाए गए हैं. (bbc.com/hindi)