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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 नवंबर। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर प्रसन्ना के खिलाफ 50 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।
आरईएस के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार राही ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि 21 फरवरी 2019 की डीपीसी में की गई सिफारिश को पंचायत विभाग लागू नहीं कर रहा है। इसे लागू कराने उसने सरकार को कई आवेदन दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वर्तमान सचिव को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था और स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल करने कहा था। प्रसन्ना ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए 16 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थिति देने कहा है।