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अहमदाबाद, 31 जनवरी। रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को गांधीनगर की एक अदालत ने महिला शिष्या से बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आसाराम को इस मामले में आज सजा सुनाई गई। सत्र अदालत के जज डीके सोनी ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इस मामले में सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर आरसी कोडेकर के मुताबिक़ आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (सी) (यानी बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक यौन अपराध) और अन्य प्रावधानों के तहत पीड़िता के अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया गया है। वहीं आसाराम के वकील सीबी गुप्ता ने कहा कि, इसे 2001 की घटना कहा जा रहा है, लेकिन इसकी शिकायत 2013 में दर्ज हुई है। सज़ा के बाद हमलोग विचार-विमर्श करके हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। (bbc.com/hindi)