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-सुचित्र मोहंती
नई दिल्ली, 7 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राना अय्यूब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है.
प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राना अय्यूब पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अच्छे काम करने के लिए क्राउड फंडिंग के ज़रिए पैसा जुटाया था लेकिन उसे मनी लॉन्ड्रिंग करके महंगी चीज़ें ख़रीदने पर ख़र्च किया.
इस मामले में राना अय्यूब के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम में एफ़आईआर दर्ज की गयी है. और ग़ाज़ियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें समन भेजा था.
राना अय्यूब ने इसी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मंगलवार को अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस मामले को उठाने के लिए खुला छोड़ रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमने कहा है कि पीएमएलए की धारा तीन के तहत वह स्थान, जहां छह में से किसी भी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है, पीएमएलए के तहत अपराध के घटने वाली जगह है. हम जांच के बाद इस मामले को दोबारा उठाने के लिए खुला छोड़ रहे हैं.’ (bbc.com/hindi)