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रायपुर, 18 मार्च। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से संवर्धित कर पर छुट की मांग की गई थी जिसपर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन द्वारा सरल समाधान योजना के माध्यम से संवर्धित कर पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।
चेंबर अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि चेंबर ने संवर्धित कर पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को ज्ञापन दिया था जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संवर्धित कर पर व्यापारियों को विभिन्न नियमों का शिथिलीकरण करते हुए राहत प्रदान की गई ।
सरल समाधान योजना के अंतर्गत उल्लेखित निम्न अधिनियम- छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र.2 सन 1959, छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम, 1994 (क्र.5 सन 1956), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र.74 सन 19 56), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र.2 सन 2005), छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन 1976), छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तु पर कर अधिनियम,1988 (क्र.13 सन1988) के तहत बकाया राशी पर छुट प्रदान की गई है।