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राज्य शासन द्वारा संवर्धित कर पर लिए निर्णय व्यापारियों के लिए राहत-कैट
18-Mar-2023 2:18 PM
राज्य शासन द्वारा संवर्धित कर पर लिए निर्णय व्यापारियों के लिए राहत-कैट

रायपुर, 18 मार्च। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के  राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौंबे ने  बताया।

कैट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से संवर्धित कर पर छुट की मांग की गई थी जिस पर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन द्वारा सरल समाधान योजना के माध्यम से संवर्धित कर पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।
कैट के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट ने संवर्धित कर पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को ज्ञापन दिया था। जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संवर्धित कर पर व्यापारियों को विभिन्न नियमों का शिथिलीकरण करते हुए  राहत प्रदान की गई ।

सरल समाधान योजना के अंतर्गत उल्लेखित निम्न अधिनियम:-
छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र.2 सन 1959), छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम, 1994 (क्र.5 सन 1956), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र.74 सन 1956), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र.2 सन 2005)।

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन 1976),     छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तु पर कर अधिनियम,1988 (क्र.13 सन 1988) के तहत बकाया राशी पर छुट प्रदान की गई है ।

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