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लखनऊ, 22 मार्च। अलाया अपार्टमेंट ढहने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर को मंगलवार को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मंजूर की याचिका पर पारित किया।
याची की ओर से पेश अधिवक्ता अरुण सिन्हा और प्रांशु अग्रवाल का तर्क था कि इस पूरे मामले से मंजूर का कोई सम्बंध नहीं है और उन्हें राजनीतिक कारणों से मामले में घसीटा जा रहा है। वहीं अपर महाधिवक्ता वी के शाही ने याचिका का विरोध किया।
उल्लेखनीय है कि अलाया अपार्टमेंट ढहने की घटना में हजरतगंज कोतवाली में विधायक मंजूर के पुत्र नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के खिलाफ 25 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
आरोप है कि अपार्टमेंट का निर्माण मोहम्मद तारिक, नवाजिश और फ़ाहद याजदानी ने बिना नक़्शा पास कराये और घटिया सामग्री का प्रयोग करके कराया था।
यह भी आरोप है कि बाद में इन लोगों ने 13 फ्लैट धोखाधड़ी करके लोगों को बेच दिए। विवेचना के दौरान शाहिद मंजूर का नाम भी बतौर अभियुक्त शामिल किया गया। (भाषा)