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केंद्र सरकार ने सात लाख रुपये सालाना से थोड़ी ज़्यादा कमाई करने वालों को राहत देते हुए शुक्रवार को लोकसभा से पास वित्त विधेयक, 2023 में संशोधन कर दिया है.
इस संशोधन के बाद अब सात लाख रुपये सालाना से थोड़ा ज़्यादा कमाने वालों को भी टैक्स छूट मिल सकेगी. नई कर प्रणाली में सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सात लाख रुपये से ज़्यादा कमाई करने वालों को अब पूरी आय पर टैक्स देने के बजाय उतनी ही राशि पर टैक्स देना होगा, जो सात लाख रुपये से ज़्यादा होगी.
वित्त मंत्रालय ने ताज़ा राहत के बारे में समझाते हुए कहा कि मान लीजिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी की आय यदि सात लाख रुपये होगी, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. लेकिन किसी की आय यदि 7,00,100 रुपये होगी, तो पूर्व प्रस्ताव के अनुसार करदाता को 25,010 रुपये का टैक्स देना पड़ता.
इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपये ज़्यादा कमाने के चलते करदाता को 25,100 रुपये का टैक्स चुकाना होता. ऐसे में मंत्रालय ने एलान किया है कि सात लाख से अधिक कमाई करने वालों को आमदनी से ज़्यादा कर नहीं चुकाना होगा. (bbc.com/hindi)