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नई दिल्ली, 1 अप्रैल । सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए छह अंकों का हाॅलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड (HUID कोड) एक अप्रैल से अनिवार्य करने के एक दिन पहले सरकार ने पुराना स्टाॅक खत्म करने के लिए कई आभूषण बिक्रेताओं को तीन महीने की छूट दे दी है.
आभूषण बिक्रेताओं और इस क्षेत्र के जानकारों के साथ कुछ दिन पहले हुई बैठक के बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक गज़ट अधिसूचना जारी की है.
इस अधिसूचना में बताया गया है कि मंत्रालय ने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग और सोने की कलाकृतियां आदेश, 2020 में संशोधन कर दिया है.
इस संशोधन के जरिए उन दुकानदारों को छूट दी गई है, जिन्होंने 1 जुलाई, 2021 के पहले मौजूद स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के बारे में घोषणा की है.
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने बताया कि देश में 1.56 लाख पंजीकृत आभूषण बिक्रेता हैं. इनमें से 16,243 आभूषण बिक्रेताओं ने बताया था कि उनके पास पुराने हाॅलमार्क वाले आभूषण हैं.
उन्होंने बताया कि ऐसे आभूषण बिक्रेताओं को अपना स्टाॅक खत्म करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है. (bbc.com/hindi)