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नई दिल्ली, 3 जून। सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लड़की की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है.
बीबीसी के सहयोगी संवाददाता सुचित्र मोहंती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगाने का आदेश दिया जिसमें लखनऊ के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को ये पता करने के लिए कहा गया था कि रेप का आरोप लगाने वाली लड़की मांगलिक है या नहीं.
रेप के अभियुक्त ने कथित तौर पर मांगलिक होने के आधार लड़की से शादी से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मित्तल ने रेप का आरोप लगाने वाली वाली लड़की की अपील पर स्टे लगाने का आदेश शनिवार को जारी किया.
कोर्ट ने कहा,'' इलाहाबाद हाई कोर्ट यहां ज्योतिष के क्षेत्र में कैसे घुस सकता है? ज्योतिष एक विज्ञान है इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी क्यों मांगी जा रही थी. इसलिए हम इस आदेश पर स्टे लगाते हैं. हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील है कि वो मेरिट के आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई करे.''
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई को दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर स्टे लगाने से पहले स्वत: संज्ञान लिया था. (bbc.com/hindi)