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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 10 जून। आईएएस एसके झा के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर पुलिस ने धारा 498 (क) व 377 का अपराध दर्ज किया है।
आईएएस झा के खिलाफ कोरबा में रहने वाली उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत की थी कि 21 नवंबर 2021 को दरभंगा बिहार के रहने वाले तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी एसके झा से उनका विवाह हुआ था। विवाह में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद ससुराल में उसके साथ दहेज के लिए लगातार मारपीट की गई और पति ने बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया। पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब पीड़ित पत्नी ने न्यायालय का रुख किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोरबा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश पुलिस को दिया। रामपुर पुलिस ने आईएएस के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।