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'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के मामले की जांच के लिए टीम गठित
28-Feb-2024 4:02 PM
'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के मामले की जांच के लिए टीम गठित

बेंगलुरू, 28 फरवरी । राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सैयद नासिर हुसैन को मिली जीत की खुशी में कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के मामले की जांच के लिए तीन स्पेशल टीमों का गठन किया गया है।

बेंगलुरु सेंट्रल के डीसीपी एच.टी. शेखर की देखरेख में मामले की जांच हो रही है। हुसैन के समर्थकों के बारे में जानकारी जुटा ली गई है। इसके अलावा कथित तौर पर नारे लगाने वाले आरोपी से भी पूछताछ होगी।

कर्नाटक एडीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) आर हितेंद्र ने गृह मंत्री जी. परमेश्वर से उनके आवास पर मुलाकात की और इस पूरी घटना और पुलिस तैयारियों के बारे में उन्हें जानकारी दी।

इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए बीजेपी ने प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पुलिस को हाईअलर्ट कर दिया गया है। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय और समस्त प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।

कर्नाटक बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन के खिलाफ मंगलवार देर रात शिकायत दर्ज कराई और कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

भाजपा एमएलसी एन. रविकुमार और भाजपा विधायक और मुख्य सचेतक, दोड्डनगौड़ा पाटिल ने विधान सौधा पुलिस स्टेशन में नासिर हुसैन और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

शिकायत में कहा गया है कि नासिर हुसैन और उसके समर्थकों के खिलाफ आईसीपी की धारा 505 के तहत केस दर्ज किया जाए। नासिर हुसैन और उसके समर्थकों को जेल में डाला जाए। हुसैन राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के योग्य नहीं हैं।

इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि पुलिस ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जांच का शुरू कर दिया है।

जी. परमेश्वर ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों ने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया है। यह पूरा मामला विवादित नारा लगाने से जुड़ा है। मीडिया की क्लिपिंग को सुरक्षित कर जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में भेजा जाएगा। हर मीडिया हाउस ने इस घटना को अलग तरीके से कवर किया है।

उन्होंने कहा, "पुलिस द्वारा बनाए गए वीडियो को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। मामले की जांच होगी और अगर कोई आरोप सिद्ध पाया गया, तो सजा देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।"

(आईएएनएस)

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