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![पश्चिम बंगाल में लाखों ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर बोले योगी पश्चिम बंगाल में लाखों ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर बोले योगी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/article/1716530360ogifb.jpg)
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी हफ्ते पश्चिम बंगाल में 2010 में पाँच लाख बने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का फ़ैसला सुनाया था.
कोर्ट के इस फ़ैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये ममता बनर्जी सरकार के राजनीति तुष्टीकरण के ख़िलाफ़ फ़ैसला है.
उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फ़ैसला दिया है वो स्वागत योग्य है. भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता.”
“पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की सरकार ने राजनीति तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 जातियों को ओबीसी में घुसा कर उन्हें ये आरक्षण दिया था. यानी 118 ये जातियां ओबीसी का हक़ हड़प रही. इसी असंवैधानिक फैसले को कोर्ट ने पलटा है और टीएमसी सरकार को ज़ोरदार तमाचा मारा है.”
बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद 2011 से 2024 के बीच बने सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है. यानी 2010 के बाद की सभी ओबीसी आरक्षण सूचियां रद्द कर दी गई हैं. साल 2010 से पहले की रजिस्टर्ड ओबीसी की सूची पर इसका असर नहीं होगा.
कोर्ट का कहना था कि प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर सर्टिफिकेट जारी किए. (bbc.com/hindi)