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हिंदू संगठन ने भोजशाला के बारे में रिपोर्ट के संबंध में रोक के लिए न्यायालय का रुख किया
20-Jul-2024 9:46 AM
हिंदू संगठन ने भोजशाला के बारे में रिपोर्ट के संबंध में रोक के लिए न्यायालय का रुख किया

नयी दिल्ली, 19 जुलाई। हिंदू संगठन के याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के धार जिला स्थित भोजशाला को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए एक अप्रैल को लगाई गई रोक को हटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

इस भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग अपना-अपना दावा करते हैं। ‘हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस’ और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के एक अप्रैल के आदेश के बाद इस मामले पर उच्च न्यायालय में कार्यवाही भी एक तरह से रुक गई है।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर अर्जी में कहा गया कि उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में शामिल प्रश्नों पर यथाशीघ्र गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के एक अप्रैल के अंतरिम आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया कि एएसआई ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत सर्वेक्षण किया था। (भाषा)


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