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रायपुर में नहर पर अवैध कब्जा कलेक्टर की रिपोर्ट के बावजूद भी क्यों नहीं हटा?
23-Jul-2024 10:17 AM
रायपुर में नहर पर अवैध कब्जा कलेक्टर की रिपोर्ट के बावजूद भी क्यों नहीं हटा?

हाईकोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई के दौरान पूछा 

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, 23 जुलाई। रायपुर में अमलीडीह क्षेत्र की नहर पर अवैध निर्माण के मामले में छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति की जनहित याचिका की सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने नगर निगम रायपुर के वकील से सवाल किया है कि कलेक्टर की रिपोर्ट के बावजूद बेजा कब्जा क्यों नहीं हटाया गया। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

इस नहर का कब्जा 2006 में नगर निगम रायपुर को सौंपा गया था, तब इसकी चौड़ाई 40 फीट थी। लेकिन अब करीब 35 फीट हिस्से पर कुछ बिल्डरों ने कब्जा कर दीवार बना दी है, जिससे केवल 5 फीट की नहर ही पानी के लिए बची है। इसके अतिरिक्त, अमलीडीह में एक नाले के 17 हजार वर्ग फीट हिस्से को पाटकर कुछ बिल्डरों और निजी लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है।

छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और नगर निगम रायपुर से की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता बदरुद्दीन खान के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। डिवीजन बेंच ने पहले शासन और नगर निगम रायपुर से जवाब तलब किया था। आज की सुनवाई में, शासन ने बताया कि कलेक्टर रायपुर ने अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट दी थी, लेकिन कोर्ट ने नगर निगम रायपुर के वकील से इस रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का जवाब मांगा है।


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