राष्ट्रीय

बारिश के दौरान अभद्रता मामले में पुलिस उपायुक्त समेत तीन अफसरों को हटाया, चार निलंबित
01-Aug-2024 1:45 PM
बारिश के दौरान अभद्रता मामले में पुलिस उपायुक्त समेत तीन अफसरों को हटाया, चार निलंबित

लखनऊ, 1 अगस्त राजधानी लखनऊ में बुधवार को बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर सड़क पर भरा पानी उछालने और महिला को खींचकर गिराने के मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किये जाने के साथ-साथ संबंधित पुलिस उपायुक्त समेत तीन वरिष्ठ पुलिस अफसरों को पद से हटा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बृहस्पतिवार को यह कार्रवाई की गई।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां जारी बयान में बताया कि इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिये क्राइम ब्रांच की टीम को भी जिम्मेदारी दी गयी है।

बयान के मुताबिक आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) प्रबल प्रताप सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त अमित कुमावत और गोमतीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त अंशु जैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जबकि गोमतीनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार पांडेय, समतामूलक चौकी प्रभारी ऋषि विवेक, दारोगा कपिल कुमार, सिपाही धर्मवीर और सिपाही वीरेंद्र कुमार समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

बयान में बताया गया कि इस मामले में अराजक तत्वों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बुधवार देर रात दो आरोपियों पवन यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों अरबाज़ और विराज साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

लखनऊ के पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि राजधानी में बुधवार तेज बारिश के बाद ताज होटल के निकट गोमतीनगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास जल भराव हो गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा अंडरपास से गुजरने वाले राहगीरों के साथ आपत्तिजनक गतिविधियां करने की सूचना का संज्ञान लेते हुए गोमतीनगर में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 3(5), 272, 285 और 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने/ लज्जाभंग) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। (भाषा) 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news