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व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने वाले की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज
04-Aug-2024 1:49 PM
व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने वाले की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 अगस्त।
हाईकोर्ट ने व्यवसायी राम खेडिय़ा पर जानलेवा हमला करने के आरोपी मो. तारिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पहले जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद, तारिक ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी।

16 मई 2024 को राम खेडिय़ा अपनी भूमि पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे, जब मो. तारिक ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। राम खेडिय़ा की शिकायत पर थाना सिविल लाइन ने मो. तारिक के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 326, 34 के तहत मामला दर्ज कर 9 जुलाई 2024 को सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। वहां से उसकी जमानत खारिज कर दी गई थी।

तारिक ने इसके बाद सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, जिसे 16 जुलाई 2024 को खारिज कर दिया गया। अब तारिक ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद तारिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के छह महीने के भीतर ट्रायल समाप्त करने का प्रयास करेगा

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