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हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया
04-Aug-2024 1:49 PM
हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 अगस्त।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह मामला याचिकाकर्ता विजय नामदेव उर्फ बाबू से जुड़ा है, जो मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है।

अंबिकापुर के 45 वर्षीय विजय नामदेव ने जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2023 को अस्वीकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने तब निचली अदालत से अपेक्षा की थी कि वह छह महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करेगी, बशर्ते कोई कानूनी बाधा न हो।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा से विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) अंबिकापुर ने 20 मार्च 2024 को आरोप तय किए जाने और 1 अप्रैल 2024 को पीठासीन अधिकारी के कार्यभार संभालने का हवाला देते हुए मुकदमे को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे के समापन के लिए अधिक समय की आवश्यकता बताई थी।

चीफ जस्टिस ने विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों को उचित पाते हुए 2 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट को आदेश प्राप्त होने से तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी में कहा कि विशेष न्यायाधीश का अतिरिक्त समय के लिए किया गया अनुरोध उचित प्रतीत होता है और ट्रायल कोर्ट को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से तीन महीने की अतिरिक्त अवधि में सुनवाई पूरी करनी होगी।
 

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