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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोविड-19 के दौरान 6 माह तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा देने वाले कर्मियों को सरकारी भर्तियों में 10 अंक का बोनस दिया जाए। इस फैसले में वे कर्मी भी शामिल हैं जिन्होंने किसी अन्य संस्था के माध्यम से कार्य किया था।
याचिकाकर्ता चंद्रकांत साहू, जो नवागांव, जिला धमतरी के निवासी हैं, ने कोविड-19 के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलरगांव द्वारा संचालित कार्यक्रम में सेवा दी थी। उन्होंने धमतरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के लिए अपने कार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें 10 अंक का बोनस नहीं दिया गया। इस पर चंद्रकांत ने वकील अनुकूल विश्वास के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि जिन कर्मियों ने कोविड-19 कार्यक्रम के तहत 6 माह की सेवा पूरी की है, उन्हें राज्य में होने वाली तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी भर्तियों में 10 अंक का बोनस दिया जाना चाहिए। यह आदेश शासन के साथ संयुक्त रूप से संचालित कार्यक्रम में काम करने वाले कर्मियों के लिए भी लागू होगा।