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टैंकर दुर्घटना में एसईसीएल कर्मी की मौत पर 1.10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश
11-Aug-2024 1:44 PM
टैंकर दुर्घटना में एसईसीएल कर्मी की मौत पर 1.10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश

मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण का इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता​

बिलासपुर, 11 अगस्त। सड़क हादसे में टैंकर से कुचलकर एसईसीएल कर्मी हरिराम राजवाड़े की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अधिकरण ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख 86 हजार 425 रुपए की क्षतिपूर्ति 30 दिन के भीतर अदा करे। इसके साथ ही, इस राशि पर 18 नवंबर 2022 से भुगतान तिथि तक 9 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देने का निर्देश दिया गया है।

यह निर्णय प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल की अदालत ने सुनाया। मृतक हरिराम राजवाड़े (54 वर्ष), तखतपुर के ग्राम खपरी का निवासी था और एसईसीएल कुसमुंडा माइनिंग विभाग में कार्यरत था। यह दुर्घटना 27 अक्टूबर 2022 को सुबह 5.30 बजे के करीब पंतोरा के पास हुई थी, जब हरिराम अपनी बाइक पर ड्यूटी के लिए कुसमुंडा जा रहे थे। उसी समय, पंतोरा की ओर से आ रहे टैंकर (सीजी-07, सीए-9468) के चालक ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में हरिराम को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बलौदा थाना पुलिस ने इस मामले में टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। इसके बाद, मृतक की पत्नी और बेटियों ने आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए अधिवक्ता उत्कल प्रधान के माध्यम से दावा दायर किया। इस दावे में टैंकर चालक, मालिक और टैंकर का बीमा करने वाली द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरवादी बनाया गया था।

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