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अतिशेष शिक्षकों-स्कूलों की जानकारी 14 तक मांगी
11-Aug-2024 4:47 PM
अतिशेष शिक्षकों-स्कूलों की जानकारी 14 तक मांगी

युक्तियुक्तकरण पर होगा फैसला 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 अगस्त। प्रदेश में सरकारी स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से अतिशेष शिक्षकों और स्कूलों की 14 अगस्त तक जानकारी मांगी गई है। कहा जा रहा है कि इस माह के आखिरी तक सारी जानकारी आने के बाद युक्तियुक्तकरण को लेकर फैसला लिया जाएगा। 

प्रदेश की विभिन्न स्तरों की स्कूलों में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष है। सीएम विष्णु देव साय ने विधानसभा में घोषणा की थी कि शिक्षकों-स्कूलों का युक्तियुक्तकरण शिक्षकविहीन स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 

सीएम की घोषणा के बाद गाईडलाईन जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया बाधित न हो, इसके लिए हाईकोर्ट में कैवियट दायर किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि करीब दस हजार शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। 

अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से करने का फैसला लिया गया है। अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना सर्वप्रथम शिक्षकविहीन स्कूलों में की जाएगी। इसके बाद एकल शिक्षिकीय स्कूलों में की जाएगी। शिक्षकविहीन स्कूलों और एकल शिक्षिकीय स्कूलों में पदस्थापना के बाद जिन शालाओं में दर्ज संख्या अधिक है, तो उनमें आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जाएगी। 

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी में पदस्थापना के लिए विषय का ध्यान रखा जाएगा। काउंसिलिंग के लिए जितने शिक्षक अतिशेष हैं, उतनी ही संख्या में शिक्षकविहीन एकल शिक्षिकीय और अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाएगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी शिक्षकविहीन विद्यालयों, और इसके बाद एकल शिक्षिकीय स्कूलों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाएगा। 

ऐसे होगी पदस्थापना...
अतिशेष शिक्षकों की गणना करते समय दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक कनिष्ठतम है तो उक्त दिव्यांग शिक्षक को छोडक़र अन्य कनिष्ठ शिक्षक की गणना अतिशेष के रूप में की जाएगी। जो शिक्षक परिवीक्षा अवधि में है उनकी गणना अतिशेष के रूप में नहीं की जाएगी। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद उसकी संस्था में परिवर्तन संभव है। 

काउंसिलिंग के लिए ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति दो साल या उससे कम बाकी है, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद वरिष्ठता सूची के आधार पर महिला शिक्षकों, और फिर शासन से प्राप्त मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन संकुल शिक्षक समन्वयक, और अन्य शिक्षकों को वरिष्ठता अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। 

 


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