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सुयश अस्पताल पर 16 लाख हर्जाना देने के आदेश
04-Sep-2024 7:38 PM
सुयश अस्पताल पर 16 लाख हर्जाना देने के आदेश

उपभोक्ता फोरम ने सुनाया

रायपुर, 4 सितंबर। गलत इंजेक्शन से मरीज के मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सुयश अस्पताल कोटा को  16 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति  देने का आदेश दिया है।

ज फोरम के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा ने सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने 10 हजार रुपए वाद व्यय दिए जाने का भी आदेश दिया है।सुयश हॉस्पिटल के डॉ मनोज लाहोटी, डॉ नितीन, डॉ गगन और डॉ मोहन पर गलत इलाज के गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था ।इलाज में लापरवाही के एक परिवाद में उक्त अस्पताल और डॉक्टरों पर 1 लाख रूपए की मानसिक क्षति और 15 लाख रूपए अदा करना होगा। परिवादी की तरफ से अधिवक्त भूपेंद्र जैन ने पक्ष. लगाया था ।

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