ताजा खबर

हिमाचल प्रदेश: संजौली मस्जिद मामले में ज़िला अदालत ने दिया ये आदेश
06-Oct-2024 8:44 AM
हिमाचल प्रदेश: संजौली मस्जिद मामले में ज़िला अदालत ने दिया ये आदेश

हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद से जुड़े मामले में शिमला ज़िला कोर्ट का आदेश आ गया है. वक्फ़ बोर्ड के वकील ने बीएस ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है.

बीएस ठाकुर ने कहा है, "जैसा कि मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी कि वह मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों खुद तोड़ देंगे, उसके आदेश कोर्ट ने पास किए हैं कि इन तीन मंजिलों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी अपने खर्चे के पर खुद तोड़े."

उन्होंने कहा है "बाकी बचे हुए हिस्से पर फैसला आने वाले समय में लिया जाएगा. कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी. कोर्ट ने ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने के लिए दो महीने का समय दिया है."

हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली एरिया में एक मस्जिद के “अवैध हिस्से” को लेकर सितंबर में काफी तनाव बढ़ गया था. उस समय मस्जिद समिति ने नगर निगम के कमिशनर को पत्र सौंप कर कहा था कि वह मस्जिद के अतिरिक्त हिस्से को गिराने पर तैयार हैं.

अन्य पोस्ट

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news