दन्तेवाड़ा
दुकान संचालन रात 8 बजे तक
01-Aug-2021 6:25 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 1 अगस्त। कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव/रोकथाम हेतु दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिरियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 144, यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश की कंडिका-18 के अनुसार प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा गया था, जिसमें शिथिल करते निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है।
सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे।
परन्तु गुमास्ता लायसेंस के शर्तों के अनुरूप व्यवसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह में एक दिन नगरीय निकाय स्तर पर बंद रखना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।