दुर्ग
दुर्ग,15 सितंबर। विवाह के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले पीडि़ता को 10 लाख रुपए मायके से लाने के लिए प्रताडि़त करते रहे, जब पीडि़ता पैसे लाने में असमर्थ रही तो पति उसे तलाक की धमकी देने लगा। मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा से तंग आकर पीडि़ता मायके में आकर रहने लगी थी। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने पति, ससुर, सास, ननंद, नंदोई, देवर के खिलाफ धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
सेक्टर 6 भिलाई निवासी पीडि़ता का विवाह 23 अप्रैल 2008 को मैत्री अपार्टमेंट रिसाली निवासी शशांक जायसवाल के साथ हुआ था। शादी के बाद जब पीडि़ता ससुराल पहुंची तो 15 दिन तक उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। इसके बाद ससुरालियों का व्यवहार बदलने लगा एवं उसे कम दहेज लाने के लिए ताना दिया जाने लगा। दहेज में कोई विशेष सामान नहीं लाई कहकर उसे शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा दिया जाने लगा। इसके बाद पति ने ससुराल से अलग पीडि़ता को बिल्हा बिलासपुर में ले जा कर रखा, परंतु उसका पति शशांक जायसवाल उसे वहां भी मारपीट करता था तथा उसे धमकी दिया कि अगर 10 लाख रुपये वह नहीं लाएगी तो उसे तलाक दे देगा। इसके बाद जब पीडि़ता अपने मायके आ गई, तब पति ने कोर्ट में तलाक का आवेदन लगा दिया था, जो खारिज हो गया था।पीडि़ता के पति ने 2011 में परिवार वालों की सहमति से दूसरा विवाह कर लिया एवं पीडि़ता को तलाक देने की धमकी देता रहा। परेशान होकर पीडि़ता मायके में आकर रहने लगी थी।