दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 15 सितंबर। कोचिंग व स्कूल जा रही नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गए आरोपी युवक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी चित्रांगद निर्मल निवासी थाना पाटन को धारा 363 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि पीडि़ता थाना पाटन निवासी है। कक्षा बारहवीं में पढ़ती है, 27 जुलाई 2018 को सुबह 7 बजे वह कोचिंग व स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली। घर से निकल कर वह उतई पहुंची, वहां पर आरोपी उसे मिला। आरोपी ने पीडि़ता को कोचिंग जाने से मना किया और उसे बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मैत्री गार्डन ले गया, उसके बाद उसे अपने चाचा-चाची के पास धमतरी लेकर गया। दूसरे दिन वह उसे गंगरेल डैम लेकर गया, जब बेटी अपने घर नहीं पहुंची, तब माता-पिता ने पाटन थाना में गुम की शिकायत दर्ज कराई थी। पाटन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।