दुर्ग

नाबालिग को भगाया-रेप, 10 साल कैद
15-Sep-2021 6:20 PM
नाबालिग को भगाया-रेप, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 15 सितंबर।
बहला-फुसलाकर किशोरी को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी अरुण कुमार जांगड़े (21) जंजगिरी थाना अंडा को धारा 363, 366 के तहत 3-3 वर्ष के कारावास, 500-500 रुपए अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट धारा 6 के तहत 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।

16 वर्षीय किशोरी 12 फरवरी 2017 को लापता हो गई थी, वह कक्षा 9वीं की छात्रा थी। रात को वह अपने कमरे में  पढ़ाई कर रही थी। रात में जब उसकी मां उसे सोने के लिए बुलाने के लिए कमरे में गई तो वह गायब थी। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने पीडि़ता को 4 लाख रुपये प्रतिकर की राशि अदा किए जाने का भी आदेश दिया है।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news