सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 23 सितंबर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में नियुक्त आयुक्त धनवेंद्र जयसवाल और मनोज कुमार त्रिवेदी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता डीके सोनी अंबिकापुर ने याचिका में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंजलि भारद्वाज विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में निर्णय दिया है कि सिर्फ और सिर्फ समाज में प्रख्यात व्यक्ति ही सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा, आवेदन तथा आवेदक का विवरण चुनाव के पूर्व वेबसाइट पर डाला जाएगा। एक चुनाव समिति गठित की जाएगी जो कि सूचना आयुक्त चुनने का आधार सूचना आयुक्त की नियुक्ति के पूर्व जनता को बताएगी। राज्यपाल को अनुशंसा भेजे जाते वक्त में समिति द्वारा यह बताया जाएगा कि चयनित व्यक्ति को समाज में प्रख्यात क्यों पाया गया।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण नमित शर्मा विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में बताया है कि समाज में प्रख्यात व्यक्ति वह माना जाएगा, जिसने समाज को कुछ योगदान दिया हो जिसे जनहित और जनता के भले की समझ हो और उसमें अच्छे नागरिक के गुण और मूल्य हो।
याचिका में बताया गया कि इनमें से किसी भी निर्देश का पालन दोनों सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के पूर्व नहीं किया गया। नियुक्ति के पूर्व कोई भी जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली गई। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और नियुक्ति कर दी गई।
याचिका में मांग की गई है कि दोनों आयुक्तों को काम करने से रोका जाए, जब तक की याचिका का अंतिम निराकरण न हो जाए।