कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 24 सितंबर। वृक्षारोपण क्षेत्र में बेजाकब्जा करने वाले शिक्षक व तीन अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
दक्षिण वनमंडल कोण्डागांव के माकड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत मारागांव पंचायत के सिवनीबेड़ा वनक्षेत्र आरएफ 104 में वर्ष 2015-16 में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में राज्य वन औषधी एवं पादप बोर्ड द्वारा स्वीकृत वनौषधि रोपण किया गया था। जिसकी परियोजना अवधि मार्च 2021 तक थी। संयुक्त वन प्रबंधन समिति मारागांव के सदस्यों द्वारा 18 सितंबर को विभाग में सूचना दी गई कि मारागांव के चार लोगों द्वारा उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है एवं कुल 2.5 एकड़ भूमि की साफ-सफाई कर हल जुताई की गई है। जिसपर अवैध रूप से खेती का प्रयास किया जा रहा है।
इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए वनमडंलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता द्वारा वन परिक्षेत्र माकड़ी की टीम को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस पर टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चारों अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (क), (ड़), (च) और धारा 52 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 (1) के अतंर्गत पीओआर दर्ज कर बुधवार को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गई। इनमें शिक्षक रामलाल (54) सहित लखीराम (25), मेहतू (56) और महरू (38) शामिल हैं।
इन सभी को गिरफ्तारी कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेऊट कोण्डागांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को 06 अक्टूबर तक की न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल में दाखिल करने का आदेश दिया।