रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 10 अक्टूबर। लापता नाबालिग को ओडिशा के ब्रजराजनगर से बरामद कर उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को नाबालिग की मां थाना घरघोड़ा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई को बेटी गांव का रथ मेला देखने अपनी सहेलियों के साथ गई थी। रथ देखकर घर नहीं लौटने पर उसके परिजन उसकी सहेलियों से पूछताछ किये तो उसकी सहेलियां बताई कि वह ग्राम चोटीगुड़ा घरघोड़ा के राहुल किसान के साथ रथ मेला में बातचीत कर रही थी। नाबालिग के परिजन राहुल किसान के घर जाकर पता किए, राहुल घर से नदारद था। नाबालिग के परिजनों के रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध संदेही राहुल किसान के विरुद्ध दर्ज किया गया।
थाना प्रभारी अमित सिंह द्वारा संदेही राहुल किसान की पतासाजी के लिए मुखबिर लगा रखे थे, जिनके लगातार रहने का स्थान बदलने पर हाथ नहीं आ रहा था। पिछले दिनों राहुल किसान के ब्रजराजनगर ओडिशा में होने की सूचना पर थाना प्रभारी टीम रवाना किया गया। जहां पुलिस टीम को बालिका संदेही राहुल किसान के कब्जे में मिली। नाबालिग एवं संदेही को घरघोड़ा लाया गया।
महिला अधिकारी द्वारा नाबालिग से पूछताछ कर कथन लिया गया, जिसमें राहुल किसान द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाना और जबरन शारीरिक संबंध बनाना बताई है। आरोपी राहुल किसान उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम चोटीगुड़ा थाना घरघोड़ा को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया। जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है।