दन्तेवाड़ा
छत्तीसगढ़ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 20 अक्टूबर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल लाँच किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के उपरांत ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिला में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा सके।
जिला श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में अब तक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 1031 श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सके। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण बिल्कुल नि:शुल्क है। पंजीकरण उपरांत श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आई-कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आईडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलता है। यूनिक आइडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को वे किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार द्वारा चलाई गई जा रही हैं, का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यूनिक आई कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी, साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आईडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा।
ई-श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट भ_ों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व आटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वह सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी श्रम एवं रोजगार विभाग या सीएससी से प्राप्त की जा सकती है।