रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 21 अक्टूबर। अतिवृष्टि से मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद शासन के मिलने वाले मुआवजे राशि को धोखाधड़ी कर राशि हड़प लिये जाने के मामले में पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भीखमपुरा थाना सरिया में रहने वाली गंगोत्री चौहान (34) थाना सरिया में रिपोर्ट दर्ज करायी कि अतिवृष्टि से पूर्ण मकान क्षति के तहत 22 मार्च को मुआवजा राशि 95,100 रूपये इसके एसबीआई खाता में जमा कराया गया था तथा इसकी देवरानी मिथिला चौहान (32) निवासी ग्राम भिखमपुरा को भी मकान क्षति मुआवजा राशि 95,100 रूपये उसके एसबीआई खाते में शासन द्वारा जमा कराया गया था। इनके पड़ोस में रहने वाला दूर के रिस्तेदार मकरध्वज चौहान 25 मार्च को दोनों को एसबीआई बैंक सरिया ले जाकर कई विड्राल स्लिप में दोनों के हस्ताक्षर करवाकर दोनों के खाते से कुल 1,92,070 रूपये आहरण किया। जिसके बाद दोनों को 20,000-20,000 रूपये देकर बोला कि 20,000-20,000 रूपये दोनों रख लो इतने में तुम लोगों का काम बन जायेगा। तब दोनों राजी नहीं हुए फिर मकरध्वज चौहान दोनों के राशि 1,92,070 रूपये को धोखाधड़ी कर अपने पास रख लिया है।
पीडि़त की शिकायत पर थाना सरिया में आरोपी मकरध्वज चौहान पर धारा 420 दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, शीघ्र आरोपी को गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी।