रायपुर

परिवहन विभाग की सेटलमेंटस्कीम
23-Oct-2021 6:45 PM
 परिवहन विभाग की सेटलमेंटस्कीम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की एकमुश्त कर-निपटान योजना का लाभ लें। अगर 1 अपै्रल 2013 से 31 दिसंबर 18 तक का टैक्स बकाया है, तो बकाया कर की राशि बिना पेनाल्टी केवल मोटरयान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं।

योजना की अवधि 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात बकाया कर की राशि ब्याज-पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। टैक्स डिफाल्टर होने से बचने के लिए परिवहन व्यवसायियों से एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की अपील की गई है।

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