जान्जगीर-चाम्पा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदा, 29 अक्टूबर। जैतखाम हटाने पर सरपंच-कोटवार के खिलाफ साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाडऩे का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर को सही ढंग से पालन नहीं कर पाने के कारण नायब तहसीलदार को वहां से हटा दिया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम भिलाई थाना बलौदा के सरपंच सदन लाल यादव ने सरकारी काम के लिए प्रस्तावित जगह पर जैतखाम बनाने पर आपत्ति करते हुए सीईओ और थाना में उस स्थान से हटाने के लिए आवेदन किया था।
भिलाई में शासन द्वारा स्वीकृत कूड़ादान, सोख्ता गड्ढा एवं अन्य कार्य के लिए पंचायत द्वारा पूर्व माध्यमिक स्कूल के सामने शासकीय भूमि का चयन किया गया था। सरपंच के अनुसार इसके लिए उन्होंने चार-पांच दिन पूर्व रेत-ईंट गिरवाया था, उसी रात को निर्धारित जगह में कुछ लोगों ने जैतखाम गड़ा दिया था, जिसकी सूचना उसके द्वारा सीईओ जनपद पंचायत बलौदा व पुलिस थाना को लिखित में दी थी। सरपंच के आवेदन पर बुधवार की शाम अकलतरा की नायब तहसीलदार आस्था चंद्राकर, पटवारी लोचन चंद्राकर भिलाई पहुंचे। समाज का आरोप है कि जैतखाम को पूर्वाग्रह से ग्रसित सरपंच सदन लाल के द्वारा प्रशासन को निजी स्वार्थ के चलते गुमराह कर सहयोगी कोटवार ओमप्रकाश मानिकपुरी के साथ मिलकर जैतखाम को हटा दिए। इस बात से वहां के स्थानीय समाज के लोग काफी नाराज हुये और सरपंच कोटवार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समझाबुझाकर स्थिति को शांत किया गया।
मौके की परिस्थिति को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा को अवगत कराया गया जिनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त होने पर तथा निवासियों प्रार्थी आर्यन कुमार एवं साथी मुकेश कुमार भारद्वाज, सुरेन्द्र कुमार, अजय रात्रे, मनीराम खुटे , मणिशंकर रात्रे के द्वारा मिलकर आवेदन पेश करने पर धारा 295 भादवि 3 (1) (द्ब) स्ष्ट/स्ञ्ज ्रष्ह्ल तत्काल दर्ज की गई है । प्रकरण के आरोपी कोटवार ओमप्रकाश मानिकपुरी और सरपंच सदन लाल यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।