कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 22 नवंबर। हत्या के आरोपी को न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
पैरवी की प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी और मृतक आसाम गोटा दोनों एक ही गांव खडकागांव के निवासी है। 2 फरवरी 2020 को मृतक बलीराम बघेल दोपहर में करीब दो बजे डोंगरीपारा बिंजोली घोडसोडा जंगल में झाड़ी काट रहा था जिसके बगल में आरोपी डेंगा मण्डावी का जंगल जमीन है। मृतक बलीराम बघेल और आरोपी दोनों के बीच अपने अपने खेत सीमा में लगा जंगल जमीन को काटने की बात पर पूर्व से वाद विवाद चल रहा था। शाम करीब 4 बजे आरोपी डेंगाराम मण्डावी द्वारा अपने मक्का बाड़ी में पूर्व से घात लगाकर छुपकर बलीराम बघेल को झाड़ी काटते समय पीछे से जाकर उसके गर्दन के उपर सिर में कुल्हाड़ी से मारा जिससे आई चोट से वह लहूलुहान होकर घटना स्थल पर ही गिरकर मृत हो गया। प्रार्थी के द्वारा माकडी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर धारा 302 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना उपरांत धारा 302 के अपराध में अभियोग सत्र न्यायालय में पेश किया गया।
जिले के सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर अभियुक्त को धारा 302 के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं पच्चीस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।